मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना 2020
वैश्विक महामारी (COVID -19) के चलते कई लोगों का रोजगार उनसे छिन गया है | जो लोग रोजगार की तलाश में राज्य से बाहर गए थे, या फिर राज्य से बाहर आजीविका के लिए नौकरी करते थे, उन्हें मजबूरन अपने घर/राज्य लौटकर बापस आना पड़ा | राज्य की यह स्थिति को देखते हुए और विचार करते हुए कि पुन: उत्तराखंड से पलायन ना हो, और यहाँ के युवा राज्य में ही अपना कौशल दिखा सके, जिससे राज्य की उन्नति हो, राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना का सुभारम्भ किया गया |
मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत जी द्वारा आदेश दिए गए हैं, कि इस योजना की जानकारी डिजिटल या अन्य माध्यमों से गाँव – गाँव तक पहुंचाई जाए, जिससे अधिक से अधिक लोग इस योजना का लाभ उठा पायें | उन्होंने यह भी कहा है, कि जन प्रतिनिधियों द्वारा भी इस योजना का प्रचार प्रसार किया जाए |
ऋण लेने में लाभार्थियों को किसी भी प्रकार की समस्या का सामना ना करना पड़े इसके लिए जिलाधिकारी तथा बैंकर्स के बीच समन्वय हो, ऐसा त्रिवेन्द्र सिंह रावत जी द्वारा बोला गया है |
उत्तराखंड स्वरोजगार योजना 2020 का उद्देश्य
- उद्धमशील एवमं प्रवासी उत्तराखंड वासियों को स्वरोजगार के लिए प्रोत्साहित करना |
- उत्तराखंड के प्रवासी मजदूरों को आत्मनिर्भर बनाना, जिससे राज्य का विकाश हो |
- इस योजना के तहत प्रवासी युवाओं को रोजगार करने के लिए ऋण प्रदान करना |
उत्तराखंड स्वरोजगार योजना 2020 के अन्तर्गत क्या रहेगा ऋण का दायरा
उत्तराखंड स्वरोजगार योजना 2020 के अन्तर्गत विनिर्माण (मैन्युफैक्चरिंग) क्षेत्र में अधिकतम 25 लाख रूपए तथा सेवा क्षेत्र (कोचिंग, दुकाने, मुर्गीपालन, ब्यूटी पार्लर, रेस्ट्रोरेन्ट इत्यादि) में अधिकतम 10 लाख रूपए तक के लोन का लाभ इस योजना के अन्तर्गत लिया जा सकता है |
- यदि दूरस्थ जिलों में कोई मैन्युफैक्चरिंग प्रोजेक्ट लगाता है, तो 25 लाख की परियोजना पर उसे 25 प्रतिशत यानी सवा छ: लाख की सब्सिडी मिलेगी |
- B श्रेणी के अन्तर्गत आने वाले क्षेत्रों में यह सब्सिडी 20 प्रतिशत रहेगी |
- मैदानी क्षेत्रों के लोग 10 प्रतिशत सब्सिडी का लाभ उठा पायेंगे |
योजना के तहत रोजगार स्थापित करने के लिए सामान्य श्रेणी के आवेदक को लागत का 10 प्रतिशत, तथा अन्य श्रेणी (अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / अन्य पिछड़ा वर्ग / महिला / विकलांग / भूतपूर्व सैनिक / उत्तराखंड आन्दोलनकारी ) के आवेदकों को लागत का 5 प्रतिशत मार्जिन जमा करना होगा |
उत्तराखंड मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना 2020 [ दस्तावेज सूची ]
- मूल निवास प्रमाण पत्र
- जन्म प्रमाण पत्र
- पहचान प्रमाण पत्र (आधार कार्ड/ राशन कार्ड)
- जाति प्रमाण पत्र
- शैक्षिक योग्यता प्रमाण पत्र
- परियोजना रिपोर्ट की फोटोकॉपी
- नवीनतम फोटो
उत्तराखंड मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना का लाभ पाने के लिए कैसे करें आवेदन ?
उत्तराखंड
स्वरोजगार योजना का लाभ पाने के लिए लाभार्थियों द्वारा ऑनलाइन तथा ऑफ़लाइन दोनों
माध्यमों से आवेदन किया जा सकता है | लाभार्थी अपनी सुविधानुसार आवेदन कर सकता है |
Criteria for Mukhyamantri Swarojgaar Yojana
- मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना का लाभ पाने के लिए न्यूनतम आयु 18 वर्ष हो |
- योजना का लाभ उन्ही आवेदकों को मिलेगा जो पूर्ण रूप से उत्तराखंड के मूल निवासी होंगे | अन्य राज्यों के लोग इस योजना का लाभ नहीं उठा पायेंगे |
- योजना का लाभ उन्हें मिलेगा जो आर्थिक रूप से कमजोर होंगे |
- शैक्षिक योग्यता की कोई वाध्यता नहीं है |
मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना का लाभ पाने के लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे करें ?
- सर्वप्रथम आवेदक को मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना की ऑफिसियल वेबसाइट पर जाना होगा |
- होमपेज पर पंजीकरण करें पर क्लिक करें, क्लिक करने के बाद अगला पेज खुलेगा, जिस पर आपको रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरना होगा |
- रजिस्ट्रेशन फॉर्म खुलने पर इसमें आपको खाता बनाना होगा |
- खाता बनाने के लिए मांगी गयी जानकारी भरें, तथा पंजीकरण करें पर क्लिक करें |
- आवेदन के लिए हिंदी तथा अंग्रेजीभाषा का विकल्प चुना जा सकता है, अपनी सुविधानुसार विकल्प चुनें |
मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना का लाभ पाने के लिए ऑफलाइन आवेदन कैसे करें ?
- जिला उद्योग केंद्र में जाकर आप इस योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं |
- रास्ट्रीयकृत बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, राज्य सहकारी बैंक में जाकर भी आप इस योजना का लाभ पाने के लिए आवेदन कर सकते हैं |
- किसी एक बैंक में जाकर वहां आपको बैंक के अधिकारी से मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के लिए आवेदन फॉर्म प्राप्त करना होगा |
- आवेदन फॉर्म में पूछी गयी सभी जानकारी जैसे नाम, पता, मोबाइल नंबर,जन्मतिथि, आधार नंबर इत्यादि भरनी होगी |
- मांगे गए सभी दस्तावेजों को आवेदन फॉर्म के साथ अटैच करना होगा |
- यह सभी काम करने के बाद आपको आवेदन फॉर्म को उसी बैंक में जमा करना होगा |
- बैंक अधिकारी के द्वारा दस्तावेजों की जाँच की जायेगी, तथा दस्तावेजों के आधार पर आवेदन फॉर्म को सत्यापित किया जाएगा |
- सत्यापन के बाद लाभार्थी को उसकी जरुरत के अनुसार लोन मुहिया कराया जाएगा |
रजिस्ट्रेशन फॉर्म डाउनलोड करें
दोस्तों आशा करते हैं, कि मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना से सम्बंधित यह आर्टिकल आपको पसंद आया होगा, यदि आपको लगता है कि, यह जानकारी किसी युवा का भविष्य सुधारने में सहायक हो सकती है, तो इस जानकारी को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि उत्तराखंड का प्रत्येक युवा जिसे स्वरोजगार की जरुरत है, उस तक यह जानकारी पहुँच सके |
धन्यवाद
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